टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण गौरव गोयल के निर्देशों में ऐसी कॉलोनी जिनके द्वारा आंतरिक विकास नहीं किया जा रहा है और विकास कार्य के लिए जिनके भूखंड जेडीए में रहन पर हैं, ऐसे भूखंडों को जब्त करते हुए नीलाम कर प्राप्त राशि से कॉलोनी का जन सुविधा हेतु सार्वजनिक विकास किया जाए के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त जॉन 7 जगत राजेश्वर द्वारा वैशाली स्टेट विस्तार में जांच करने पर समय रहते सार्वजनिक विकास नहीं करने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण के पास में रहन रखे गए भूखंडों को जप्त किया गया। इसके बाद इन भूखंडों को नीलाम किया जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि से कॉलोनी में विकास कार्य किया जाएगा । यदि कॉलोनी के विकास के लिए प्लॉटों की नीलामी के बाद भी राशि कम पड़ती है तो इस राशि की वसूली कॉलोनाइजेशन से की जाएगी। अन्य जॉन के उपयुक्त को भी अपने क्षेत्र में जहां कॉलोनी का विकास निजी खातेदार द्वारा नहीं करवाया जा रहा है को रहन में रखे भू खण्ड जब्त कर नीलाम करने के बाद कॉलोनी के विकास करने के निर्देश दिए गए है।