भारतीय रेलवे की और से भारत सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल टीकम चंद शर्मा ने की पैरवी...
जयपुर। रेल दावा न्यायाधिकरण जयपुर ने याची को सदभावी यात्री नहीं मानते हुए रेलवे के विरुद्ध दायर 8 लाख की क्लेम याचिका को खारिज कर दिया। रेलवे की ओर से भारत सरकार के अधिवक्ता एडिशनल स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल टीकम चंद शर्मा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने मृतक यात्री राजेश कुमार को सद्भावी यात्री नहीं माना ना हीं दुर्घटना को अनपेक्षित घटना की श्रेणी माना। न्यायालय ने विस्तृत आदेश पारित करते हुए मृतक राजेश कुमार के परिजनों की ओर से पेश याचिका खारिज कर दी।
यह था मामला.....
दिनांक 16 जनवरी 2019 को सांगानेर रेलवे स्टेशन के आगे डिग्गी पुलिया के पास एक शव मिला था जिसकी पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई थी। उनके परिजनों ने यह दावा किया था कि राजेश कुमार 16 जनवरी को जयपुर रेलवे स्टेशन से चौथ का बरवाड़ा के लिए यात्रा कर रहा था सांगानेर से आगे अचानक रेल के रुक जाने व झटका लगने से वह अनियंत्रित होकर गिर पड़ा इसमें रेलवे की लापरवाही है । इसलिए परिजनों को 8 लाख का मुआवजा दिया जाए।